उद्धव सरकार को करें बर्खास्त, कंगना को दें Z प्लस सुरक्षा... BJP विधायक की अमित शाह से मांग
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उत्तर प्रदेश से विधायक, नंद किशोर गुर्जर ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अभिनेत्री कंगना रनौत की सुरक्षा को जेड प्लस करने और मुंबई में रानौत का कार्यालय ध्वस्त करने...

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उत्तर प्रदेश से विधायक, नंद किशोर गुर्जर ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अभिनेत्री कंगना रनौत की सुरक्षा को जेड प्लस करने और मुंबई में रानौत का कार्यालय ध्वस्त करने वाली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को बर्खास्त करने का अनुरोध किया है।
अभिनेत्री के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार की सिफारिश पर रानौत को केंद्र द्वारा वाई-प्लस श्रेणी सुरक्षा प्रदान की गई थी। कंगना ने जान पर गंभीर खतरा होने का दावा करते हुए भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के निर्देश पर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा रानौत के कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि, विधायक ने उनके आरोप की पुष्टि नहीं की।
उन्होंने कहा, "बीएमसी ने विभिन्न अवैध संपत्तियों की जांच करने की जहमत नहीं उठाई है, लेकिन रनौत के खिलाफ कार्रवाई की है," उन्होंने ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को खारिज करने के अलावा महाराष्ट्र के सीएम को गिरफ्तार करने की भी मांग की। गुर्जर ने अपने पत्र में कहा “मुझे भी पाकिस्तान और विभिन्न इस्लामिक देशों से धमकी भरे कॉल आए हैं जब से मैंने वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग के खिलाफ आवाज उठाई है। एनआईए द्वारा जांच कराने का आदेश देने की जरूरत है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अंडरवर्ल्ड के साथ है। ” साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे को 'डमी' मुख्यमंत्री कहा।
शिवसेना और कंगना रनौत में तकरार के बीच बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर के कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी ने जेसीबी क्यों चलवाई, इसे लेकर उसने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय में इनकार किया कि उसने किसी गलत मंशा से कंगना रनौत के बंगले (दफ्तर) में कथित अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई की। कंगना रनौत ने बांद्रा के पाली हिल में अपने दफ्तर के कथित अवैध निर्माण को ढहाने की बीएमसी की कार्रवाई को चुनौती दी है। मामले में बीएमसी ने एक हलफनामा दाखिल किया है ।
बीएमसी ने कहा है, 'याचिकाकर्ता (कंगना रनौत) ने भवन के लिए मंजूर योजना में बिना किसी अनुमति के बदलाव करते हुए अवैध निर्माण किया। अपने अवैध कृत्य को छिपाने के लिए वह बेबुनियाद और गलत आरोप लगा रही हैं तथा मामले को उलझा रही हैं।' न्यायमूर्ति एस जे काठावाला और न्यायमूर्ति आर आई छागला की पीठ ने बुधवार को कथित अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि इसके पीछे 'दुर्भावना' प्रतीत होती है ।