बकरीद पर दिल्ली सरकार की एडवाइजरी, बताया किन जानवरों की कुर्बानी दी तो भुगतना होगा नतीजा
दिल्ली सरकार के विकास, कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने इस बारे में एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट किया कि सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देना गैरकानूनी होगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी।

दिल्ली सरकार ने आगामी 7 जून को बकरीद के त्योहार को देखते हुए सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसका मकसद पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता को बनाए रखना है। एडवाइजरी के अनुसार गाय, बछड़े और ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। इसके साथ ही सरकार ने केवल निर्धारित स्थानों पर ही जानवरों को जिबह (काटने) करने की अनुमति दी है। सड़क, गली या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों को मारने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने आम नागरिकों से इस एडवाइजरी का पालन करने की अपील भी की है।
दिल्ली सरकार के विकास, कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने इस एडवाइजरी को जारी करते हुए स्पष्ट किया कि बकरा-ईद पर सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देना गैरकानूनी होगा और ऐसे मामलों की शिकायत मिलने पर पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के अनुसार जानवरों को मारने की पूरी प्रक्रिया केवल निर्धारित जगहों पर ही होनी चाहिए। सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों को मारने पर सख्त रोक रहेगी। एडवाइजरी में जानवरों की कुर्बानी देने से जुड़े फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कपिल मिश्रा ने कहा, 'दिल्ली सरकार त्योहारों का सम्मान करती है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, स्वच्छता और पशु कल्याण से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सभी नागरिकों से अपील है कि वे एडवाइजरी का पालन करें।'
इस बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए मंत्री कपिल मिश्रा ने लिखा,
बकरीद पर दिल्ली सरकार की विशेष एडवाइजरी:
1. गाय और ऊंट की कुर्बानी की अनुमति नहीं, इसे अपराध माना जाएगा
2. केवल पूर्व निर्धारित स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं भी किसी भी पशु की कुर्बानी गैर कानूनी
3. सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं
4. पुलिस को अवैध कुर्बानियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही के निर्देश
राज्य सरकार की इस एडवाइजरी में पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960, पशु परिवहन नियम 1978, स्लॉटर हाउस नियम 2001, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 समेत अन्य कानूनों का हवाला दिया गया है। यह एडवाइजरी सभी डीएम, डीसीपी, एमसीडी आयुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। इन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे कानूनों का सख्ती से अनुपालन कराएं और उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करें।