दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच टेस्टिंग पर सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केंद्र सरकार से इस पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी से लड़ाई के लिए सैंपल कलेक्शन पॉलिसी, कलेक्शन सेंटर और सैंपलों के ट्रांसपोर्टेशन का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया है।

देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केंद्र सरकार से इस पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी से लड़ाई के लिए सैंपल कलेक्शन पॉलिसी, कलेक्शन सेंटर और सैंपलों के ट्रांसपोर्टेशन का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया है।
हाईकोर्ट ने 30 मई, 2023 को हुई बैठक के बाद उठाए गए कदमों पर स्पष्टता की कमी पर चिंता जताते हुए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को अंतिम रूप देने और इन्हें तत्काल लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने कोविड-19 मामलों के कम्युनिटी स्प्रेड की रिपोर्टों पर ध्यान दिया, जिससे इसकी रोकथाम के लिए तुरंत और निर्णायक उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
हाईकोर्ट का यह निर्देश डॉ. रोहित जैन की ओर से दाखिल दायर एक अवमानना याचिका के जवाब में आया। डॉ. जैन ने याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिकारी सैंपल कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करने के पिछली अदालत के आदेशों पर कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं।
पिछले सप्ताह सरकारी वकील मोनिका अरोड़ा ने जस्टिस अनीश दयाल की बेंच को बताया था कि एक स्टेस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।