DJB दफ्तर में तोड़फोड़ के आरोपी BJP के 2 बड़े नेताओं को बेल, जांच में चूक पर सभी IO को नोटिस
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 के दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर में तोड़फोड़ मामले में सोमवार को आरोपी भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नेता आदेश गुप्ता को जमानत दे दी। यह मामला ‘आप’ नेता राघव चड्ढा की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 के दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर में तोड़फोड़ मामले में सोमवार को जांच अधिकारी (आईओ) को फेसबुक और इंस्टाग्राम से संबंधित जांच की स्थिति स्पष्ट करने को नोटिस भेजा है। इसके साथ ही कोर्ट इस मामले में आरोपी भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नेता आदेश गुप्ता को जमानत दे दी है। यह मामला आम आदमी पार्टी के (आप) नेता और सांसद राघव चड्ढा की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।
एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) पारस दलाल ने आरोपियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और बयान दर्ज करने में खामियों को लेकर चार जांच अधिकारियों को नोटिस जारी किया और उन्हें अदालत के आदेश का पालन करने को कहा है।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट में इंस्टाग्राम और फेसबुक को दिए गए नोटिस के संबंध में जांच पेंडिंग बताई गई है। एसीजेएम ने 7 अप्रैल को आदेश दिया, "आईओ को सप्लिमेंट्री चालान की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया जाता है।"
अदालत ने पाया कि आरोपी रवि राजपूत का ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ) रिकॉर्ड में नहीं है। यहां तक कि घटना के समय पर सभी आरोपियों के स्थान का पता लगाने के लिए संबंधित इंट्रियों को हाईलाइट किए बिना ही सीडीआर दाखिल कर दी गई है।
धारा 161 सीआरपीसी के तहत कुछ गवाहों के बयान केवल हाथ से लिखे गए हैं। अदालत ने कहा कि इन्हें टाइप करके लिखा जाना चाहिए जो पढ़ने योग्य कॉपियों में होना चाहिए।
अदालत ने आदेश दिया, "इस मामले के सभी चार आईओ को उपरोक्त कमियों को दूर करने और एनडीओएच द्वारा इस अदालत के आदेश का पालन करने के लिए नोटिस जारी किया जाए।"
अदालत ने यह साफ कर दिया कि अगर आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो सभी चार आईओ अगली तारीख को इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे।
आदेश गुप्ता और सांसद योगेंद्र चंदोलिया को भी जमानत
सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी विकास तंवर और रवि राजपूत को जमानत दे दी। वहीं कोर्ट ने भाजपा नेता आदेश गुप्ता और सांसद योगेंद्र चंदोलिया को जमानत दे दी है। उन्हें अगली सुनवाई पर जमानत पेश करने का समय दिया गया है। आदेश गुप्ता वर्चुअली पेश हुए थे।
जांच की निगरानी के मुद्दे पर राघव चड्ढा के वकील ने बहस के लिए समय मांगा। 17 मार्च को अदालत ने जांच की निगरानी के लिए शिकायतकर्ता राघव चड्ढा की याचिका के मद्देनजर आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र की एक प्रति उन्हें उपलब्ध कराने को कहा था।
यह मामला ‘आप’ सांसद राघव चड्ढा की 2020 में दर्ज शिकायत पर दर्ज किया गया था। बाद में उन्होंने जांच की निगरानी के लिए याचिका दायर की थी।
इस मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, भाजपा नेता आदेश गुप्ता आरोपी हैं। यह मामला हाल ही में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है, क्योंकि योगेंद्र चंदोलिया मौजूदा सांसद हैं।
दिल्ली पुलिस ने आईपीसी धारा 188, 269, 147, 148, 149, 427 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3, महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने 29 अप्रैल, 2023 को आरोप पत्र और पूरक दस्तावेजों पर संज्ञान लिया था।