Faridabad Court Sentences Man to Life Imprisonment for Murder दुकानदार को गोली मारकर हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा, Faridabad Hindi News - Hindustan
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दुकानदार को गोली मारकर हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा

फरीदाबाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। सुभाष की हत्या के मामले में कुलदीप और उसके साथियों को बरी किया गया, जबकि अमित को एक लाख 10 हजार रुपये के...

Newswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबादMon, 21 April 2025 09:54 PM
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दुकानदार को गोली मारकर हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा

फरीदाबाद, कार्यालय संवाददाता। सेक्टर-12 स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा की अदालत ने हत्या मामले में एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसके खिलाफ एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि भगत सिंह कॉलोनी निवासी सुभाष टायर पंचर की दुकान लगाता था। सुभाष का अपने भांजे कुलदीप से जमीन का विवाद चल रहा था। इस बाबत कुलदीप ने पलवल के होडल स्थित रोहता पट्टी निवासी अमित से मुलाकात की। इसके बाद अमित और कुलदीप बाइक से 20 नवंबर 2019 को सुभाष की दुकान पर पहुंचे और इशारा करके पहचान बताई। इनके साथ जयदेव, सुमन, भारत,खेवतिया और सुंदर भी थे। कुलदीप के इशारा करते ही अमित ने अवैध तमंचे से सुभाष को गोली मार दी। इसमें उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सबूतों के अभाव में कुलदीप, जयदीप, सुमन, भारत, सुंदर और खेवतिया को बरी कर दिया। जबकि अमित को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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