Police Warns Report Foreign Nationals Stay to Ensure Safety विदेशी नागरिकों के ठहराव की सूचना देने के आदेश, Faridabad Hindi News - Hindustan
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विदेशी नागरिकों के ठहराव की सूचना देने के आदेश

पलवल के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा है कि नागरिकों को विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। बिना अनुमति विदेशी को ठहराना फॉरेनर एक्ट का उल्लंघन है, जिसके लिए 5 साल तक की...

Newswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबादThu, 29 May 2025 11:46 PM
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विदेशी नागरिकों के ठहराव की सूचना देने के आदेश

नूंह। पुलिस अधीक्षक पलवल वरुण सिंगला ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा है कि कोई भी नागरिक, हॉस्पिटल, होटल या संस्था यदि किसी विदेशी नागरिक को अपने यहां ठहराती है, तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। संबंधित थाने और सुरक्षा शाखा में सूचना देकर सी-फॉर्म भरना जरूरी है। बिना अनुमति विदेशी को किराए पर ठहराना फॉरेनर एक्ट का उल्लंघन है, जिसके तहत 5 साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने होटल, हॉस्पिटल, कंपनी और गेस्ट हाउस संचालकों से अपील की कि नियमों का पालन करें, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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