मोबाइल छीनने में दोषी युवक को पांच साल की कैद
गुरुग्राम की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप चौहान की अदालत ने मोबाइल छीनने के आरोपी निखिल को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने 7 जनवरी 2023 को शिकायत मिलने के बाद आरोपी को...

गुरुग्राम। मोबाइल छीनने के आरोप में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप चौहान की अदालत ने दिल्ली निवासी झपटमार निखिल को दोषी करार दिया। उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सात जनवरी 2023 को पालम विहार थाना पुलिस को एक शिकायत मिली थी। पीड़ित ने बताया था कि सेक्टर-22 में बाइक पर आया झपटमार हाथ से फोन छीनकर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान दिल्ली के गांव कापसहेड़ा निवासी निखिल के रूप में हुई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप चौहान की अदालत ने पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ दिए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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