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डिपो धारक से रिश्वत लेने में तीन अधिकारियों पर केस

गुरुग्राम में राशन डिपो धारक ने खाद्य आपूर्ति विभाग के तीन अधिकारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। आरोप है कि अधिकारियों ने डिपो धारक को आईफोन, एप्पल घड़ी और एयर कंडीशनर के लिए रिश्वत देने के...

Newswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांवSun, 4 May 2025 01:15 AM
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डिपो धारक से रिश्वत लेने में तीन अधिकारियों पर केस

गुरुग्राम। राशन डिपो धारक ने गुरुग्राम में खाद्य आपूर्ति विभाग के तीन अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच में रिश्वत के साक्ष्य मिलने पर इन तीनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने राशन डिपो धारक को आईफोन, एप्पल घड़ी और घर के लिए एयर कंडीशनर(एसी) के साथ सरकार की तरफ से दिए जाने वाले कमीशन का 10 प्रतिशत भुगतान करने के लिए मजबूर किया। डिपो धारक रूपेश कुमार ने जुलाई 2024 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में शिकायत दर्ज कराई थी। एसीबी ने अप्रैल में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

रूपेश कुमार ने शिकायत में आरोप लगाया कि डिपो धारकों पर सरकार द्वारा जारी कमीशन के बदले 10 प्रतिशत कमीशन देने का दबाव बनाया जा रहा है। विजय (एएफएसओ) सभी डिपो धारकों से यह कमीशन वसूलते हैं। इंस्पेक्टर प्रेम पूर्ण सिंह दो प्रतिशित विजय (एएफएसओ) तीन प्रतिशत और अनिल कुमार (डीएफएसई)पांच प्रतिशित लेते हैं। अप्रैल 2024 में सरकार ने कमीशन जारी किया, जिसे विजय एएफएसओ, प्रेम और अनिल कुमार डीएफएसई ने आपस में बांट लिया। विजय एएफएसओ ने मुझसे 35,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवाएं। मेरे डिपो हर महीने एक हजार लोगों को राशन बांटता है। वे जबरन पांच हजार लोगों का राशन जारी कर देते हैं और इसे फर्जी मशीन में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे करोड़ों का घोटाला होता है। एसीबी ने जांच के दौरान पाया कि खाद्य आपूर्ति विभाग, गुरुग्राम के डीएफएससी अनिल कुमार ने शिकायतकर्ता पर 1.21 लाख रुपये का आईफोन 15 प्रो और 90 हजार रुपये की एप्पल घड़ी रिश्वत के तौर पर देने का दबाव बनाया। खाद्य आपूर्ति विभाग गुरुग्राम के विजय एएफएसओ ने शिकायतकर्ता पर 35,000 रुपये रिश्वत के तौर पर अपने खाते में जमा करने का दबाव बनाया। खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रेम पूर्ण निरीक्षक ने शिकायतकर्ता पर 56,000 रुपये की कीमत का एसी रिश्वत के तौर पर देने का दबाव बनाया। फरवरी में एडीजी एसीबी को रिपोर्ट भेजी गई। आरोपी फरार चल रहे एसीबी अधिकारी ने कहा ये कृत्य आपराधिक प्रकृति के पाए गए हैं और अनिल कुमार डीएफएससी, विजय एएफएसओ और प्रेम पूर्ण निरीक्षक के खिलाफ पीसी अधिनियम की धारा 7, 7ए और 13 के तहत आरोप दर्ज करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई है। अदालत द्वारा अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के बाद से आरोपी फरार हैं। पिछले सप्ताह एसीबी गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में डीएफएससी अनिल कुमार, एएफएसओ विजय और इंस्पेक्टर प्रेम के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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