Haryana Chief Minister s Marriage Shagun Scheme Provides Financial Aid for Daughters Weddings बेटियों और दिव्यांगों की शादी में आर्थिक सहयोग मिलेगा, Gurgaon Hindi News - Hindustan
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बेटियों और दिव्यांगों की शादी में आर्थिक सहयोग मिलेगा

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को समर्थन देती है। लाभार्थियों को...

Newswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांवWed, 26 March 2025 12:15 AM
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बेटियों और दिव्यांगों की शादी में आर्थिक सहयोग मिलेगा

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है। डीसी अजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना और बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है। उन्होंने सभी पात्र परिवारों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं।

डीसी ने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति / टपरीवास जाति के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 71,000 अनुदान राशि और पिछड़ा-सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 41,000 अनुदान राशि दी जाती है। उन्होंने कहा सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं और उनके बच्चों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 अनुदान, खिलाड़ी महिलाओं (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की शादी के लिए भी 41,000 की सहायता राशि दी जाती है। इसके साथ योजना के तहत यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51,000 अनुदान राशि दी जाएगी। अगर केवल एक वर या वधू दिव्यांग है, तो 41,000 की अनुदान राशि दी जाएगी।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के बाद 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। आवेदक shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर विवाह पंजीकरण और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

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