एसएससी भर्ती नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर
कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 44,000 से अधिक कर्मियों की भर्ती नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दायर करने की अनुमति दी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 2016 की...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने की दी अनुमति कोलकाता, एजेंसी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा 44,000 से अधिक कर्मियों की भर्ती नियमों और अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर करने की अनुमति दे दी। उम्मीदवार होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ताओं ने अवकाशकालीन पीठ के समक्ष कहा कि नियम और अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं, जिसने 2016 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आधार पर राज्य में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मियों की भर्ती रद्द कर दी थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि 2016 की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निर्देशित आयु-सीमा में छूट के प्रावधानों का भी 2025 की अधिसूचना में पालन नहीं किया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने नई अधिसूचना में पिछली नौकरी के अनुभव के आधार पर 10 अंक दिए जाने के प्रावधान को भी चुनौती दी है। इन याचिकाओं पर पांच जून को हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई होने की संभावना है।
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