पुलिस हिरासत में व्यक्ति की मौत मामले में प्राथमिकी करने के आदेश
रोहिणी जिला अदालत ने पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। मृतक की पत्नी सितारा बीबी ने आरोप लगाया कि उनके पति शेख शादात की 22-23 जुलाई 2023 को सुभाष प्लेस थाने...

- अदालत ने 26 जून तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया नई दिल्ली, का.सं.। रोहिणी जिला अदालत ने पुलिस हिरासत में व्यक्ति की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला मृतक की पत्नी सितारा बीबी की शिकायत पर आधारित है। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति शेख शादात की 22-23 जुलाई 2023 को सुभाष प्लेस थाने के पुलिस अधिकारियों की हिरासत में मौत हो गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वसुंधरा छौंकर की अदालत मृतक की पत्नी की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी। जिसमें कहा गया था कि मामले में अत्यधिक देरी होने के बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।
अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में आरोप लगाया गया है कि सुभाष प्लेस पुलिस थाने के अधिकारियों ने मृतक के साथ हिरासत में अत्याचार किया और उसे बेरहमी से पीटा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अदालत ने मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि मृत्यु का कारण न तो हत्या था और न ही आत्महत्या। हालांकि, मृतक के पत्नी के आरोपों और रिकॉर्ड में मौजूद तस्वीरों और वीडियो फुटेज को देखकर अदालत ने मृतक के शरीर पर चोटों के निशान पाए। अदालत ने प्रथम दृष्टया इसे संज्ञेय अपराध पाया, जिसके लिए गहन जांच जरूरी है। अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने और 26 जून तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
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