अदालत ने जेल डीजी को मिशेल के हिरासत की आचरण रिपोर्ट दाखिल करने के दिए निर्देश
- ईडी को भी जारी किया नोटिस, 18 मार्च को होगी अगली सुनवाई नई

- ईडी को भी जारी किया नोटिस, 18 मार्च को होगी अगली सुनवाई नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाले मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की ओर से दायर याचिका पर राउज एवेन्यू अदालत ने तिहाड़ जेल के महानिदेशक (डीजी) को उनके आचरण से संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने डीजी जेल को जेम्स की पिछले छह साल की जेल हिरासत के दौरान उनके आचरण की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
मिशेल की ओर से वकील ने अदालत में अनुरोध किया था कि जेल प्रशासन को उनकी छह साल की जेल हिरासत के दौरान के आचरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए। उन्हें सीबीआई और मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दी जा चुकी है। बता दें कि मंगलवार को अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को मिशेल को पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन की अनुमति देने का निर्देश दिया था। ताकि उनकी जमानत की शर्तें पूरी हो सकें। मिशेल की ओर से पेश हुए वकील ने कहा था कि उनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है। उसे अपने देश जाने के लिए पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। वकील को सुनने के बाद अदालत ने जेल प्रशासन को मिशेल को अनुमति देने का निर्देश दिया था।
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