Court Upholds Jurisdiction in Defamation Case Against BJP Leader Karnail Singh by Satyendar Jain करनैल सिंह की क्षेत्राधिकार को लेकर आपत्ति खारिज, आठ मई को अगली सुनवाई, Delhi Hindi News - Hindustan
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करनैल सिंह की क्षेत्राधिकार को लेकर आपत्ति खारिज, आठ मई को अगली सुनवाई

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने भाजपा नेता करनैल सिंह के खिलाफ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि मामले में सुनवाई का अधिकार बनाए रखा। अदालत ने करनैल सिंह की दलील को खारिज कर...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 26 April 2025 06:20 PM
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करनैल सिंह की क्षेत्राधिकार को लेकर आपत्ति खारिज, आठ मई को अगली सुनवाई

- कोर्ट ने कहा कि जैन की मानहानि शिकायत पर सुनवाई के लिए पूरा अधिकार नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा नेता करनैल सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले से संबंधित शिकायत पर क्षेत्राधिकार को लेकर राउज एवेन्यू अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत ने करनैल सिंह की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सुनवाई के दौरान अदालत के क्षेत्राधिकार को लेकर सवाल उठाए थे।

करनैल के वकील विनोद दहिया ने कहा कि प्रस्तावित आरोपी सिंह उस समय विधायक नहीं थे, जब जैन ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसलिए, अदालत के पास शिकायत सुनने का अधिकार नहीं है। पिछली सुनवाई पर अदालत ने मानहानि की शिकायत की स्थिरता पर आदेश सुरक्षित रखा था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उसे सत्येंद्र की शिकायत पर सुनवाई का पूरा अधिकार है। संज्ञान लेने के मुद्दे पर आठ मई को सुनवाई होगी।

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