Delhi High Court Grants Amit Arora Permission to Travel to Dubai Amid Money Laundering Case आबकारी नीति के आरोपी अमित अरोड़ा को दुबई जाने की इजाजत, Delhi Hindi News - Hindustan
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आबकारी नीति के आरोपी अमित अरोड़ा को दुबई जाने की इजाजत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले के आरोपी अमित अरोड़ा को 6 से 16 जून तक दुबई जाने की अनुमति दी है। उन्होंने अपने और नाबालिग बेटे के इलाज के लिए यात्रा की अनुमति मांगी थी।...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 29 May 2025 06:26 PM
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आबकारी नीति के आरोपी अमित अरोड़ा को दुबई जाने की इजाजत

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले के आरोपी अमित अरोड़ा को हाईकोर्ट ने 6 से 16 जून तक दुबई जाने की अनुमति दे दी है। अरोड़ा ने खुद और अपने नाबालिग बेटे के इलाज के लिए यात्रा की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की पीठ ने आरोपी कारोबारी अमित अरोड़ा के आवेदन पर सुनवाई करते हुए उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी है। पीठ ने इस अवधि के दौरान उनके खिलाफ खोले गए एलओसी को निलंबित करने का निर्देश दिया है। अरोड़ा ने अधिवक्ता प्रभाव रल्ली के माध्यम से हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया था।

इसमें उन्होंने दुबई जाने की अनुमति, एलओसी को निलंबित करने और अपने पासपोर्ट को जारी करने की मांग की थी। पीठ ने कुछ शर्तों के साथ अरोड़ा को दुबई जाने की अनुमति दी है। इनमें 20 लाख रुपये की फिक्सड डिपोजिट भी शामिल है। पीठ ने वकील को शर्तों को पूरा करने के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने को कहा है। अरोड़ा को पहले चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी। बाद में 17 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी थी। अमित अरोड़ा गुरुग्राम स्थित एक बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। वह दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रमुख आरोपियों में से एक हैं। इस मामले की जांच ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कर रही है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह समेत कई राजनेता आरोपी हैं। इस मामले में ईडी और सीबीआई आरोप-पत्र दायर कर चुकी है।

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