छोटा राजन को जमानत देने से इनकार
मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2005 के हथियार मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मामला गंभीर है और राजन जमानत का हकदार नहीं है। अभियोजन पक्ष ने 45 गवाहों से...

मुंबई, एजेंसी। एक विशेष स्थानीय अदालत ने 2005 के हथियार मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अपराध गंभीर है। विशेष जज ए. एम. पाटिल ने 28 मई के अपने आदेश में मुकदमे में देरी संबंधी राजन की दलील को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मौजूदा मामला गंभीर है। अभियोजन पक्ष ने पहले ही कुल 45 गवाहों से पूछताछ की है और अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुनवाई जल्द ही पूरी होने की संभावना है। अदालत ने कहा कि राजन इस मामले में जमानत का हकदार नहीं है।
पुलिस ने 2005 में 34 रिवॉल्वर, तीन पिस्तौल, एक साइलेंसर और 1283 कारतूसों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया था, जो राजन के गुर्गों द्वारा अपराध की घटनाओं को अंजाम देने के लिए थे। अभियोजन पक्ष का दावा है कि हथियार राजन के करीबी सहयोगी भरत नेपाली द्वारा आयात किए गए थे।
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