दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला, 23 जुलाई को अगली सुनवाई
नोटः बिहार के लिए भी। आईआरसीटीसी घोटाला नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू

नोटः बिहार के लिए भी। आईआरसीटीसी घोटाला नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने गुरुवार को भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) होटल भ्रष्टाचार मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव और अन्य आरोपी हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने मामले को 23 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सीबीआई की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि यादव व अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। यह मामला उस समय से जुड़ा है जब लालू प्रसाद यादव वर्ष 2004-2009 के दौरान रेल मंत्री थे।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि यादव और उनके परिवार के सदस्य आईआरसीटीसी के दो होटलों के रखरखाव के ठेके एक निजी कंपनी को देने में भ्रष्टाचार और साजिश में शामिल थे।
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