झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन में तीन पूर्व अधिकारी बरी
झारखंड में महुआगढ़ी कोयला ब्लॉक मामले में राउज एवेन्यू अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा। वहीं, जस...

झारखंड में महुआगढ़ी कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित एक मामले में राउज एवेन्यू अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में असफल रहा है। ऐसे में आरोपियों को बरी किया जाना कानूनसंगत है। इस मामले में पूर्व संयुक्त सचिव (कोयला) के. एस. क्रोफा व तत्कालीन निदेशक के सी. समारिया को भी अदालत ने शुक्रवार को बरी कर दिया। हालांकि राउज एवेन्यू स्थित विशेष जज संजय बंसल की अदालत ने जस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल लिमिटेड व उसके तत्कालीन निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को कोयला आवंटन में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया।
अदालत ने कहा कि कंपनी व उसके निदेशक के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए रिकार्ड पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। साक्ष्यों से पता चलता है कि कंपनी व उसके निदेशक ने कोयला ब्लॉक आवंटन प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी की। इसके लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेामल किया गया। इसलिए कंपनी व उसके निदेशक को धोखाधड़ी व जालसाजी को दोषी ठहराया जा रहा है। अदालत ने दोषी कंपनी व उसके निदेशक के खिलाफ सजा पर बहस के लिए आठ जुलाई की तारीख तय की है। अदालत ने इस मामले में अभियोजन पक्ष से जहां एक तरफ मुकदमे पर खर्च आई रकम व आरोपी के सामाजिक व आर्थिक स्थिति का ब्यौरा पेश करने को कहा है। वहीं, बचाव पक्ष को भी सजा पर बहस के दौरान आरोपी की पारिवारिक स्थिति को लेकर अपना पक्ष पेश करने को कहा है। ज्ञात रहे कि पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता बेशक इस मामले में बरी हो गए हैं, लेकिन इससे पहले वह कोयला घोटाले से जुड़े में मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। उस मामले में एचसी गुप्ता को तीन साल की सजा भी हो चुकी है। हालांकि इस सजा के खिलाफ अपील अभी लंबित है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।