UCC registration will be free till 26 July इस तारीख तक फ्री होगा UCC रजिस्ट्रेशन, इसके बाद कितना चार्ज? इन लोगों पर जुर्माना भी लगेगा, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
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इस तारीख तक फ्री होगा UCC रजिस्ट्रेशन, इसके बाद कितना चार्ज? इन लोगों पर जुर्माना भी लगेगा

शासन की ओर से रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने के संबंध में शुक्रवार को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तय की गई तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन की शुल्क भी निर्धारित कर दी गई है।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान, रुड़कीSat, 7 June 2025 08:28 AM
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इस तारीख तक फ्री होगा UCC रजिस्ट्रेशन, इसके बाद कितना चार्ज? इन लोगों पर जुर्माना भी लगेगा

उत्तराखंड सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि समान नागरिकता संहिता (यूसीसी) के तहत अब विवाह पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) निशुल्क होगा। यह आदेश 26 जुलाई तक लागू रहेगा। शासन की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को निर्देश जारी कर दिए गए है। तय की गई तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन की शुल्क भी निर्धारित कर दी गई है।

शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है। यदि 26 जुलाई के बाद कोई विवाह पंजीकरण करता है, तो शुल्क के साथ ही उस पर जुर्माना भी लगेगा। यह नियम 26 मार्च 2010 के पश्चात हुए विवाहों का पंजीकरण पर लागू होगा। बता दें कि रुड़की नगर निगम क्षेत्र में अब तक 2200 विवाह पंजीकरण हो चुके है।

समान नागरिक संहिता 27 जनवरी को लागू किया गया था। जिसके तहत सभी विवाहित लोगों को अनिवार्य रूप से यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण करना है। पंजीकरण के लिए 250 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया था। इसके अलावा सीआरसी में पंजीकरण कराने का शुल्क 50 रुपए अलग से लिया जाता है। शासन ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण के लिए फिलहाल शुल्क को स्थगित कर दिया है।

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नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश चंद तिवारी ने बताया कि यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण का शुल्क अब 26 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस अवधि के बीच जो भी विवाह पंजीकरण करता है। उसका यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण निशुल्क होगा। यदि वह सीएससी सेंटर से पंजीकरण कराता है तो उसे केवल सीएससी सेंटर को 50 रुपए देने होंगे।

इसके अतिरिक्त, वे नागरिक जिन्होंने अपने विवाह को पहले ही उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2010 या किसी अन्य वैयक्तिक कानून (Personal Law) के अंतर्गत पंजीकृत करवा लिया है, उन्हें भी इस पंजीकरण की जानकारी अथवा acknowledgment समान नागरिक संहिता के पोर्टल पर देना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया केवल सूचना प्रदान करने के लिए है और इसके लिए भी कोई शुल्क देय नहीं होगा।

अब तक समान नागरिक संहिता के तहत 1 लाख 90 हजार से अधिक विवाहों का सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा चुका है। राज्य सरकार नागरिकों से अपील करती है कि वे समय सीमा का लाभ उठाते हुए, शुल्क-मुक्त पंजीकरण की सुविधा का अधिकतम उपयोग करें और UCC के अंतर्गत अपने विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करें।

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