Supreme Court Initiates Contempt Proceedings Against YouTuber Ajay Shukla for Defamatory Remarks यूट्यूबर अजय शुक्ला के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू, Delhi Hindi News - Hindustan
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यूट्यूबर अजय शुक्ला के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार और यूट्यूबर अजय शुक्ला के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की है। शुक्ला ने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ जजों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। कोर्ट ने वीडियो हटाने और चैनल को ऐसे...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 30 May 2025 09:52 PM
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यूट्यूबर अजय शुक्ला के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के पत्रकार एवं यूट्यूबर अजय शुक्ला के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को अवमानना कार्यवाही शुरू की। शुक्ला ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड वीडियो में शीर्ष अदालत के कुछ जज के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणी की थीं। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि आपत्तिजनक वीडियो को तुरंत हटा दिया जाए और चैनल को इस वीडियो या इसी तरह की विषय-वस्तु को पुन:प्रकाशित करने से रोक दिया जाए। इसने शुक्ला को नोटिस भी जारी किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टिप्पणियों को 'बहुत गंभीर' बताया और इस मुद्दे का स्वत: संज्ञान लेने के लिए पीठ के प्रति आभार जताया।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शुक्ला ने उक्त वीडियो क्लिप में सुप्रीम कोर्ट के कुछ वरिष्ठ जज के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। यूट्यूब पर व्यापक रूप से प्रकाशित इस तरह के अपमानजनक आरोपों से न्यायपालिका की इस प्रतिष्ठित संस्था की बदनामी होने की आशंका है। पीठ ने कहा कि हालांकि संविधान बोलने की आजादी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन ऐसा अधिकार उचित प्रतिबंधों के जरिये प्रतिबंधित भी है और इस अदालत के जज के बारे में अपमानजनक आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी टिप्पणियां अवमानना की प्रकृति की हैं और न्यायपालिका को अपमानित करती हैं।

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