शीर्ष कोर्ट ने कहा, आप पाक वापस क्यों नहीं चले जाते
शीर्ष कोर्ट ने एक पाक नागरिक को कहा कि वह पाकिस्तान क्यों नहीं चला जाता। वह पिछले 9 सालों से गोवा में लंबी अवधि के वीजा पर रह रहा है। केंद्र सरकार ने पहलगाम हमले के बाद उसका वीजा रद्द कर दिया है।...

शीर्ष कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान एक पाक नागरिक से दो टूक कहा कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। दरअसल, पाक नागरिक पिछले 9 सालों से लंबी अवधि के वीजा पर गोवा में रह रहा है। पहलगाम हमले के बाद केंद्र का वीजा रद्द किए जाने के खिलाफ उसने शीर्ष कोर्ट का रुख किया है। जस्टिस संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष पाक नागरिक की ओर से पेश अधिवक्ता ने याचिका का उल्लेख करते हुए, इस पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया। अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि यह मामला एक पाकिस्तानी नागरिक का है जो वर्ष 2016 से लंबी अवधि की वीजा पर गोवा में रह रहा है।
उन्होंने पीठ से कहा कि पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए भारत में रह रहे पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करते हुए, सभी को देश छोड़ने का निर्देश जारी किया है। इस पर जस्टिस करोल ने कहा कि तो फिर आप अपने मुवक्किल को वापस जाने के लिए कहिए। इस पर अधिवक्ता ने कहा कि उनका मुवक्किल वापस चला जाएगा, लेकिन उसकी बात सुनी जानी चाहिए क्योंकि दीर्घकालिक वीजा में विशेष शर्तें निहित थीं। याचिकाकर्ता ने पीठ को बताया कि उसका जन्म भारत में हुआ था। इसके बाद पीठ ने अधिवक्ता से कहा कि उनके मुवक्किल संबंधित हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। इसके बाद पीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता के पास पुलिस आई थी। इसके बाद पीठ ने याचिका पर सुनवाई की सहमति दे दी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।