दिल्ली के इस इलाके में अवैध तरीके से भूजल दोहन पर होगी सख्ती, NGT का मुख्य सचिव को आदेश
एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी के मयूर विहार इलाके में अवैध भूजल दोहन पर एक बड़ा आदेश पारित किया है। एनजीटी ने अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को दो-टूक आदेश दिया है।

एनजीटी ने दिल्ली में अवैध भूजल दोहन पर एक बड़ा आदेश पारित किया है। एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी के मयूर विहार इलाके में अवैध भूजल दोहन पर कार्रवाई करने में अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को दो-टूक आदेश दिया। एनजीटी ने दिल्ली के मुख्य सचिव से कहा कि अवैध भूजल दोहन पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
एनजीटी ने मयूर विहार में नोएडा लिंक रोड से सटे यमुना के किनारे बोरवेल के जरिए भूजल के कथित अवैध दोहन के मामले की सुनवाई कर रहा था। एनजीटी ने भूजल दोहन करने वाले टैंकरों के कथित नेटवर्क के मुद्दे पर भी सुनवाई की।
एनजीटी ने मयूर विहार में नोएडा लिंक रोड से सटे यमुना के किनारे बोरवेल के जरिए भूजल के कथित अवैध दोहन के मामले की सुनवाई कर रहा था। एनजीटी ने भूजल दोहन करने वाले टैंकरों के कथित नेटवर्क के मुद्दे पर भी सुनवाई की। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने 5 मई को दिए अपने आदेश में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) का रेफरेंस देते हुए कहा कि कार्रवाई करना जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है।
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