Crazy pickup driver crushes pregnant street dog in Jaipur जयपुर में सनकी पिकअप चालक ने ली बेजुबान की जान, गर्भवती स्ट्रीट डॉग को बेरहमी से कुचला, Rajasthan Hindi News - Hindustan
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जयपुर में सनकी पिकअप चालक ने ली बेजुबान की जान, गर्भवती स्ट्रीट डॉग को बेरहमी से कुचला

  • एक पिकअप चालक ने सड़क किनारे आराम कर रही गर्भवती स्ट्रीट डॉग को जानबूझकर बेरहमी से कुचल दिया और मौके से फरार हो गया।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 16 April 2025 11:19 PM
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जयपुर में सनकी पिकअप चालक ने ली बेजुबान की जान, गर्भवती स्ट्रीट डॉग को बेरहमी से कुचला

जयपुर शहर के मुहाना इलाके में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक अमानवीय घटना सामने आई है। एक पिकअप चालक ने सड़क किनारे आराम कर रही गर्भवती स्ट्रीट डॉग को जानबूझकर बेरहमी से कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। यह घटना महाराज किशन सिंह नगर में स्थित एक घर के सामने हुई, जिसे स्थानीय लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा।

गर्भवती डॉग पर जानबूझकर चढ़ाई पिकअप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह जब कॉलोनी के निवासियों ने मृत डॉग को सड़क पर देखा, तो उन्होंने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दिया कि RJ47 GA 6671 नंबर की पिकअप गली में आती है, और सड़क किनारे लेटी हुई फीमेल डॉग को देखकर एक कुत्ता भौंकने लगता है। इसी बात से नाराज होकर चालक पहले उस कुत्ते को कुचलने की कोशिश करता है और फिर आगे जाकर सड़क पर आराम कर रही एक गर्भवती डॉग पर बेरहमी से पिकअप चढ़ा देता है। यह दृश्य बेहद दिल दहला देने वाला था।

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पुलिस कार्रवाई और जांच जारी

हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह के मुताबिक, कॉलोनीवासियों की शिकायत पर संबंधित पिकअप मालिक को बुलाया गया, लेकिन अब तक चालक थाने नहीं पहुंचा है। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश में जुट गई है। जल्द ही संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इन धाराओं के तहत मिलेगी सजा

घटना के संबंध में पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और कानून विशेषज्ञों का कहना है कि आवारा जानवरों को मारना भी एक दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 428 और 429 के अंतर्गत किसी भी पालतू या आवारा जानवर को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना या मारना अपराध की श्रेणी में आता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act) की धारा 11 के तहत जानवरों के साथ किसी भी तरह की क्रूरता अवैध मानी जाती है।

कॉलोनीवासियों में फैला रोष

मामले को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा रोष है। कॉलोनी के निवासी किशन सिंह ने बताया कि यह कृत्य पूरी तरह से जानबूझकर किया गया है और आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। कॉलोनीवासियों की मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।

पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर रही है और उसके खिलाफ पशु क्रूरता के साथ-साथ अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है।