बहुचर्चित JJM घोटाले में टली सुनवाई,महेश जोशी की जमानत पर सस्पेंस बरकरार!
जल जीवन मिशन में कथित गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर अब 31 मई को फैसला होने के आसार हैं। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से बहस नहीं हो सकी, जिसके चलते विशेष अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 31 मई तय की है।

जल जीवन मिशन में कथित गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर अब 31 मई को फैसला होने के आसार हैं। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से बहस नहीं हो सकी, जिसके चलते विशेष अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 31 मई तय की है।
मामले में बुधवार को ईडी को बहस करनी थी, लेकिन एजेंसी ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने और बहस के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने ईडी को 31 मई तक का समय देते हुए स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई पर बहस हर हाल में पूरी की जाए। इससे पहले मंगलवार को महेश जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी.आर. बाजवा ने जमानत याचिका पर बहस की थी।
बाजवा ने दलील दी कि जिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, उसमें महेश जोशी का नाम तक नहीं है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जिस लेन-देन को लेकर ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है, वह जुलाई 2023 में महेश जोशी के बेटे की कंपनी में लोन के रूप में किया गया था, जिसे कुछ महीनों के भीतर ही लौटा दिया गया।
रक्षा पक्ष का यह भी तर्क था कि ईडी ने इस लेन-देन को लेकर मार्च 2024 में समन भेजा था, जिसका विस्तृत जवाब दस्तावेजों के साथ एजेंसी को दे दिया गया था। इसके बावजूद ईडी ने लगभग एक वर्ष तक कोई कार्रवाई नहीं की और अब अचानक गिरफ्तारी कर मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है।
ईडी की ओर से अब 31 मई को जमानत याचिका पर बहस की जाएगी, जिसमें एजेंसी यह बताएगी कि वह महेश जोशी की गिरफ्तारी को क्यों उचित मानती है। ईडी यह साबित करने की कोशिश करेगी कि यह मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है और जांच में सहयोग न मिलने की आशंका के चलते जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
गौरतलब है कि जल जीवन मिशन में कथित गड़बड़ी को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल मची हुई है और महेश जोशी की गिरफ्तारी को कांग्रेस राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। अब सभी की निगाहें 31 मई पर टिकी हैं, जब अदालत यह तय करेगी कि जोशी को जमानत मिलेगी या नहीं।
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