पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई अधूरी, ईडी आज रखेगी पक्ष
राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत में जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई, जो अधूरी रही। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पक्ष रखा जाएगा।

राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत में जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई, जो अधूरी रही। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पक्ष रखा जाएगा। इस दौरान जोशी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वीआर बाजवा ने अदालत के समक्ष जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेष के तहत फंसाया गया है।
बाजवा ने कोर्ट को बताया कि ईडी ने जिस एसीबी (ACB) केस के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की, उसमें न तो महेश जोशी का नाम एफआईआर में था और न ही चार्जशीट में। उन्होंने बताया कि ईडी की एफआईआर में जिस लेन-देन का जिक्र है, वह महज 50 लाख रुपये का एक व्यावसायिक लोन था, जिसे जुलाई 2023 में जोशी के बेटे की कंपनी ने लिया और कुछ माह में उसे पूरी तरह लौटा दिया।
उन्होंने यह भी बताया कि मार्च 2024 में ईडी ने महेश जोशी को समन भेजा था, जिसका जवाब विधिवत तरीके से दिया गया। इसके बाद पूरे एक वर्ष तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के बाद अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अधिवक्ता ने दावा किया कि यह गिरफ्तारी पूरी तरह राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है।
बुधवार को ईडी अपना पक्ष कोर्ट में पेश करेगी। माना जा रहा है कि एजेंसी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की ठोस कड़ियों को सामने रखने का प्रयास करेगी।
उल्लेखनीय है कि इसी प्रकरण में पहले ही जेजेएम (Jal Jeevan Mission) घोटाले के तहत पीयूष जैन, पदम चंद जैन, महेश मित्तल और संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप है कि श्रीश्याम ट्यूबवेल और श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के पदाधिकारियों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के जरिए करोड़ों रुपये के टेंडर हासिल किए। इन आरोपों की जांच एसीबी ने शुरू की थी, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और छापेमारी की।
जोशी की जमानत पर अंतिम निर्णय आने वाले कुछ दिनों में लिया जाएगा, जिससे यह तय होगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं।
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