टोरंट पावर मृतक आश्रित को दस लाख रुपये करे अदा
Agra News - बिजली के खंबे में करंट आने से हुई युवक आशीष शर्मा की मृत्यु के मामले में स्थाई लोक अदालत ने टोरंट पावर लिमिटेड को 10,06,000 रुपये देने का आदेश दिया। ईशा शर्मा ने अपने पति की मौत के लिए कंपनी पर...

बिजली के खंबे में करंट आने से हुई युवक की मृत्यु का मामला स्थाई लोक अदालत तक पहुंचा था। स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष शोभा पोरवाल, सदस्य हेमलता गौतम एवं पदमजा शर्मा ने टोरंट पावर लिमिटेड एवं उसकी इंश्योरेंस कंपनी से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दस लाख छह हजार रुपये दिलाने के आदेश दिए। नेहरू प्लेस कलवारी निवासी ईशा शर्मा ने स्वयं एवं अपने डेढ़ वर्षीय पुत्र के जीवन यापन के लिए टोरंट पावर एवं उसकी इंश्योरेंस कंपनी को पक्षकार बना स्थाई लोक अदालत में मामला प्रस्तुत किया। आरोप लगाया कि उसके पति आशीष शर्मा की दो जून 2019 की रात्रि एमजी रोड पर टोरंट पावर की लापरवाही से खंबे के सपोर्ट वायर में करंट उतरने से असमय मृत्यु हो गई थी। पति मूर्तिकार थे। वह संगमरमर की मूर्ति बनाने एवं विक्रय का कार्य करते थे। उसके और पुत्र के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। उप निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी उक्त मामले में टोरंट पावर से वादिया को क्षतिपूर्ति दिलाने की संस्तुति की थी। यह भी आरोप है कि कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। वहीं टोरंट पावर की ओर से कथन किया कि मृतक का दायित्व था कि वह अपनी सुरक्षा स्वयं करता उसने स्वयं की लापरवाही से रिस्क ली। क्षतिपूर्ति के बावत टोरंट का कोई दायित्व नहीं बनता। यदि कोई दायित्व बनता भी है तो अनुतोष के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश लिमिटेड से पॉलसी ली है। क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कम्पनी की है।
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