पासपोर्ट मामले में पूर्व पार्षद को कोर्ट से राहत
Agra News - मुकदमे के लंबित रहने के दौरान पूर्व पार्षद मुकेश कुमार यादव का पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा था। अदालत ने कहा कि विदेश यात्रा एक मौलिक अधिकार है और यदि यह मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, तो...

मुकदमा लंबित होने का हवाला दे पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट रिन्यू नहीं करने का मामला कोर्ट में पहुंचा। सीजेएम की अदालत ने पूर्व पार्षद मुकेश कुमार यादव का पासपोर्ट सशर्त रिन्यू करने के आदेश दिए। पूर्व पार्षद मुकेश कुमार यादव निवासी ककरैठा थाना सिकन्दरा ने अधिवक्ता जितेंद्र पाल सिंह के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पासपोर्ट रिन्युअल कराने के आदेश देने का आग्रह किया था। प्रार्थना पत्र में कहा कि पांच अक्तूबर 21 को कोरोना के दौरान बिना अनुमति दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय पर पूर्व पार्षद, सपा नेता रामलीलाल सुमन, महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे मधुसूदन शर्मा आदि पर धरना-प्रदर्शन, तोड़फोड़, शासकीय कार्य में बाधा आदि के आरोप में 31 नामजद एवं 100 अज्ञात के विरुद्ध थाना सिकन्दरा में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा लंबित रहने के दौरान आरोपित पूर्व पार्षद का एक्सपायर हुआ पासपोर्ट रिन्यू नहीं होने पर उन्होंने अदालत की शरण ली।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति का विदेश जाना उसका मौलिक अधिकार है। यदि कोई अभियुक्त दौरान विचारण विदेश जाने कि अनुमति चाहता है तो न्यायालय को उसे अनुमति प्रदान करनी चाहिए। बशर्ते उसकी विदेश यात्रा से मुकदमे के विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अभियुक्त का विचारण न्यायालय में लंबित है। उसके विरुद्ध अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। अभियुक्त हितों को बाधित करना उसके मूलभूत अधिकारों का हनन करने जैसा होगा, जो विधि संगत नहीं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।