Father-Son Duo Convicted for Attempted Murder of Police Officer दरोगा पर जानलेवा हमले के दोषी पिता-पुत्र को छह वर्ष कैद, Agra Hindi News - Hindustan
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दरोगा पर जानलेवा हमले के दोषी पिता-पुत्र को छह वर्ष कैद

Agra News - दरोगा की हत्या प्रयास के मामले में पिता-पुत्र को अदालत ने दोषी ठहराया। अपर जिला जज अपूर्व सिंह ने पप्पू उर्फ अरविंद और उसके बेटे गौरव को छह साल की सजा और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह घटना 2...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराThu, 10 April 2025 07:16 PM
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दरोगा पर जानलेवा हमले के दोषी पिता-पुत्र को छह वर्ष कैद

दरोगा की हत्या प्रयास के मामले में आरोपी पिता-पुत्र को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज अपूर्व सिंह ने आरोपी पप्पू उर्फ अरविंद एवं उसके पुत्र गौरव निवासी नगला परमा जीवनी मंडी को छह वर्ष का कारावास एवं 13 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी शशि शर्मा ने वादी, विवेचक समेत अन्य गवाह और घटना से जुड़े अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। थाना छत्ता के उपनिरीक्षक/वादी पुष्पेंद्र पाल सिंह चौहान ने थाने पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि दो सितंबर 2014 की रात्रि नगला परमा जीवनी मंडी में दो पक्षों के मध्य झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने देखा कि आरोपित पप्पू उर्फ अरविंद कुमार एवं उसके पुत्रों द्वारा दो युवकों के साथ मारपीट की जा रही थी। समझा बुझाकर बीच बचाव करने पर वह नहीं माने। आरोपियों ने वादी के सिर में ईंट मार गंभीर रूप से घायल कर दिया। अतिरिक्त फोर्स ने मौके पर पहुंच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उक्त मामले में आरोपित रवि की मृत्यु हो जाने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई समाप्त कर दी गई।

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