थानाध्यक्ष खेरागढ़, दो एसआई समेत सात के विरुद्ध मुकदमा
Agra News - किशोरी के अपहरण और दुराचार के मामले में थानाध्यक्ष खेरागढ़ इंद्रजीत सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे हैं। विशेष न्यायाधीश ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वादी ने बताया कि उसकी बेटियों का अपहरण...

किशोरी के अपहरण एवं दुराचार के मामले में पद के दुरुपयोग एवं कर्तव्यहीनता का आरोप थानाध्यक्ष खेरागढ़, एसआई समेत सात पर लगा है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने थानाध्यक्ष खेरागढ़ इंद्रजीत सिंह, एसआई इब्राहीम खान एवं हरेंद्र सिंह समेत सात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा विवेचना कराए जाने के पुलिस आयुक्त को आदेश दिए। वादी ने अधिवक्ता रमेश चंद्रा के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराने को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कहा कि उसकी 16 एवं 13 वर्षीया पुत्रियां तीन फरवरी 2025 की सुबह घर से बाजार गई थी। देर तक वापस नहीं आने पर संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं लगा।
पांच फरवरी को खेरागढ़-कागारौल चौराहे पर घबराई हुई हालत में वादी को उसकी छोटी पुत्री मिली। उसने बताया कि बाजार जाने के दौरान रास्ते में अरबाज, अलीम एवं दो अज्ञात लड़कों द्वारा ऑटो में बैठाकर अपने रिश्तेदार की ससुराल नुनिहाई ले जाकर उसकी बहन के साथ घटना को अंजाम दिया। उसके साथ भी दुराचार का प्रयास करने पर वह किसी तरह वहां से भाग बिजलीघर चौराहे आ गई। वहां से खेरागढ़ आ गई। बहन अभी भी उनके कब्जे में है। वादी द्वारा अपनी छोटी पुत्री को साथ ले जाकर थाना खेरागढ़ पर मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास करने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पुलिस द्वारा आरोपियों के साथ मिल सरकारी पद का दुरुपयोग कर गंभीर घटना को दबाने का कुत्सित प्रयास किया। अदालत ने माना कि लोकसेवक होने के बाद भी उनके द्वारा नाबालिग बालिकाओं के विरुद्ध कारित अपराध की सूचना प्राप्त होने पर भी विधि द्वारा अधिरोपित दायित्व का गंभीरता पूर्वक निर्वहन न कर पद का दुरुपयोग करते हुए दूषित मंशा से कार्य किया। उन्होंने अपने कर्तव्य हीन आचरण से न केवल वादी को न्याय से वंचित किया। अपितु न्यायालय को भी गुमराह करने का प्रयास किया।
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