Court Issues Notice Against ADM and Others Over Illegal RCC Road Construction एडीएम न्यायिक पीलीभीत व बीडीओ समेत आठ लोग न्यायालय में तलब, Ambedkar-nagar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsAmbedkar-nagar NewsCourt Issues Notice Against ADM and Others Over Illegal RCC Road Construction

एडीएम न्यायिक पीलीभीत व बीडीओ समेत आठ लोग न्यायालय में तलब

Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में एक मामले में न्यायालय ने एडीएम न्यायिक, खंड विकास अधिकारी सहित आठ लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। यह नोटिस तब जारी हुआ जब खतौनी की भूमि पर आरसीसी सड़क निर्माण का मामला अदालत के...

Newswrap हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगरSun, 15 June 2025 12:36 AM
share Share
Follow Us on
एडीएम न्यायिक पीलीभीत व बीडीओ समेत आठ लोग न्यायालय में तलब

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी खतौनी की भूमि से आरसीसी रोड बनवाने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एडीएम न्यायिक पीलीभीत, खंड विकास अधिकारी समेत आठ लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए अदालत ने उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई आठ अगस्त को होगी। मामला आलापुर तहसील क्षेत्र के मनवरपुर गांव का है। मनवरपुर निवासी मोती प्रसाद पुत्र रामशबद ने न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार विश्वकर्मा द्वारा अवमानना वाद दायर कर सिपाह निवासी अशोक कुमार पुत्र राम पलट, सिपाह के ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव विनोद कुमार गुप्ता पुत्र लालमन गुप्ता, हल्का लेखपाल विनोद गोस्वामी, कानूनगो श्रीपाल पांडेय, तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव, बीडीओ हौसिला प्रसाद यादव एवं आलापुर के उपजिलाधिकारी रहे सौरभ शुक्ला तथा मौजूदा समय में पीलीभीत जिले के अपर जिलाधिकारी न्यायिक को विपक्षी बनाया।

कहा कि एक दावा हुकुम इम्तेनाई दवामी मोती प्रसाद बनाम अशोक कुमार आदि के मूलवाद में अदालत ने 21 फरवरी 2024 को आदेश दिया कि तब तक के लिए प्रतिवादी को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा निषेधित किया जाता है कि वह विवादित भूमि वादपत्र के नक्शा नजरी अक्षर ए, बी, सी, डी में गाटा संख्या-205 रक्बा 0.1700 हेक्टेयर में दर्शित रहाइसी मकान व स्थित फसल पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जा व दखल में होई हस्तक्षेप न करे जो अद्यतन प्रभावी भी है। कहा कि चकरोड में रास्ता न बनाकर अदालत के आदेश के बाद भी जबरन वादी के नम्बरी खेत एवं रहाइशी मकान में विधि विरुद्ध ढंग से लगभग साढ़े तीन फिट का आरसीसी रास्ता कायम करा दिया गया। प्रार्थना पत्र में सभी के विरुद्ध उचित कार्रवाई के साथ उनकी जायजाद नीलाम कर सिविल कारागार भेजने का अनुरोध किया। अधिवक्ता संतोष कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि अदालत ने मामले की गम्भीरता के दृष्टिगत ने सभी आठों के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए आठ अगस्त को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।