दो बाल अपचारी समेत तीन आरोपी दंडित
Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में अदालत ने चार अलग-अलग मामलों में तीन आरोपितों को दंडित किया। दयाराम वर्मा को आर्म्स एक्ट में जेल अवधि और 800 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। एक बाल अपचारी को चोरी में 3 माह की प्रोबेशन...

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। चार अलग-अलग मामलों में अदालत ने दो बाल अपचारी समेत तीन आरोपितों को दंडित किया। बेवाना, अलीगंज एवं जीआरपी थाने में बीते वर्ष मुकदमा दर्ज हुआ था। बेवाना थाने में वर्ष-2001 में दर्ज आर्म्स एक्ट के अपराध में एसीजेएम ने सुल्तानपुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के महेशपुर निवासी दयाराम वर्मा पुत्र श्रीराम वर्मा को जेल में बिताई गई अवधि व आठ सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अलीगंज थाने में वर्ष-2024 में दर्ज चोरी के अपराध में बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड ने तीन माह के प्रोबेशन के साथ एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। जीआरपी अनुभाग लखनऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अभियोजन अधिकारी अरुण सिंह व प्रभारी निरीक्षक जीआरपी की प्रभावी पैरवी के चलते किशोर न्याय बोर्ड ने लूट के दो मामलों में किशोर न्याय बोर्ड ने बाल अपचारी टांडा कोतवाली क्षेत्र के जर्नादनपुर निवासी नीरज उर्फ अंकित पुत्र रामजीत को दंडित किया। दोनों ही अपराध में अलग-अलग दंड यानि तीन-तीन माह के प्रोबेशन के अलावां एक हजार एवं डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड लगाया। दोनों मामलों की पैरवी क्रमश: हेड कांस्टेबल विजय कुमार यादव थाना जीआरपी व कोर्ट मोहर्रिर अजय मौर्य ने की।
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