अम्बेडकरनगर-खाद्य पदार्थों में आईएसआई मार्क व एफसीआर प्रमाणक देखना जरूरी: एडीजे
Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी दी गई। अपर जिला जज ने बताया कि अनुचित व्यापार से उपभोक्ता को हानि होने पर...

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में अकबरपुर विकासखंड परिसर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में लोगों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता अधिकार एवं स्थायी लोक अदालत की जनउपयोगी सेवाओं की जानकारी दी गई। एडीजे ने कहा कि किसी व्यापारी द्वारा अनुचित तरीके से किए गए व्यापार से यदि उपभोक्ता को हानि पहंुचती है तो सम्बन्धित व्यक्तिा उपभोक्ता अदालत में अपना मामला दायर कर निदान पा सकता है। एक करोड़ रुपए तक जिला स्तर पर जबकि इससे ऊपर के लिए राज्य आयोग में मामला दायर कर सकता है।
उन्होंने उपभोक्ताओं से खाद्य पदार्थों का क्रय करते समय आईएसआई मार्क एवं एफसीआर प्रमाणक देखकर ही खरीदने के साथ उत्पादन एवं उपयोग की तिथि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खंड विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार तिवारी ने शासन की ओर से संचालित योजनाओं, चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल रमेश राम त्रिपाठी ने स्थायी लोक अदालत में यातायात, डाकघर, टेलीफोन, बिजली, जलसेवा, लोक सफाई, स्वच्छता प्रणाली एवं बीमा सेवा सम्बन्धी विवादों के निस्तारण की जानकारी, नामिका अधिवक्ता रामचन्द्र वर्मा ने टोल फ्री नम्बर 15100 पर शिकायत दर्ज कराने एवं सहायक लीगल एड डिफेंस काउन्सिल शरद पांडेय ने आनलाइन शापिंग में खरीदे गए सामानों की डिलिवरी अथवा खराब सामान भेजने पर शिकायत करने के माध्यम को बताया। शिविर में नगर एवं ग्रामीणांचल के दर्जनों लोग मौजूद रहे।
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