एसडीएम के आदेश के बाद भी भूमि की पैमाइश नहीं
Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में आलापुर के उपजिलाधिकारी सुभाष सिंह के आदेश के बावजूद तहसीलदार ने भूमि का सीमांकन नहीं किया। खरूवईयां गांव के रामराज ने 320/0.880 गाटा की पैमाइश के लिए आवेदन किया था। आदेश के बावजूद,...

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। आलापुर के उपजिलाधिकारी न्यायिक सुभाष सिंह के आदेश के बाद भी तहसीलदार आलापुर ने भूमि का सीमांकन करना मुनासिब नहीं समझा। मामला खरूवईयां गांव का है।खरूवईयां निवासी रामराज पुत्र जगाऊ ने आलापुर एसडीएम की अदालत में गाटा संख्या 320/0.880 की पक्की पैमाइश कराने के लिए धारा-24 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 का आवेदन किया जिसका वाद संख्या-189/2023 है। राजस्व टीम द्वारा प्रारम्भिक पैमाइश की गई और वादीगण के साथ विपक्षीगण को नोटिस जारी हुई। दोनों पक्षों की उपस्थित में सम्बन्धित गाटा संख्या में पत्थर नसब किए जाने का आदेश बीते 28 फरवरी को दिया। आदेश में राजस्व निरीक्षक की सीमांकन आख्या नौ अगस्त 2022 मय नजरी नक्शा व फील्डबुक स्वीकार करते हुए तहसीलदार आलापुर को पत्थर नसब के लिए निर्देशित किया।
अधिवक्ता शशि कांत तिवारी ने विपक्षीगणों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि दो माह बाद भी आदेश का अनुपालन कराना तहसीलदार ने मुनासिब नहीं समझा। तहसीलदार ने बताया कि आदेश के अनुपालन के लिए कानूनगो को निर्देशित किया जा चुका है।
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