Two Sentenced to Four Years in Fraud Case Involving Land Forgery धोखाधड़ी का आरोप सिद्ध, दो को चार-चार वर्ष की कैद, Ambedkar-nagar Hindi News - Hindustan
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धोखाधड़ी का आरोप सिद्ध, दो को चार-चार वर्ष की कैद

Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में धोखाधड़ी के मामले में विशेष न्यायाधीश ने दो दोषियों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्तों ने हरिराम की जमीन का बैनामा फर्जी तरीके से कराया और उसके साथ मारपीट भी की। मामले...

Newswrap हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगरTue, 3 June 2025 08:26 PM
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धोखाधड़ी का आरोप सिद्ध, दो को चार-चार वर्ष की कैद

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। धोखाधड़ी के अपराध में दो दोषियों को विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट राम विलास सिंह ने मंगलवार को चार-चार वर्ष के कारावास से दंडित किया। मामला तीन वर्ष पूर्व जलालपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जिसमें गैर व्यक्ति को खडाकर हरिराम की जमीन का बैनामा और खारिज दाखिल करा लिया गया था। इस मामले के मुकदमे की सजा के बिंदु पर सुनवाई मंगलवार को। अभियुक्त तारामती देवी और कल्बे हसन जेल से तलब किए गए थे। मुकदमे के सह अभियुक्त शिवनरायन पाण्डेय अनुपस्थित रहे। विशेष लोक अभियोजक सुदीप मिश्र की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्त गण ने वादी मुकदमा हरीराम के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके व उसकी फोटो लगाकर व फर्जी आधार कार्ड लगाकर गाटा संख्या-1100 का 1/4 भाग का बैनामा तारामती देवी के पक्ष में कराया तथा वादी का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर खारिज दाखिल कराया।

वादी के साथ धोखाधड़ी करने वालों में शामिल तारामती देवी ने सह अभियुक्त शिव नरायण पाण्डेय के साथ मिलकर वादी हरिराम के साथ मारपीट भी की। इसके साथ ही हरिराम को जान से मारने की धमकी का आरोप सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने चार चार वर्ष की सजा सुनाई है। सजा तारामती देवी व कल्बे हसन को सुनाई गई है।

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