चेक बाउंस में 6 महीने की जेल, 4.08 लाख रुपये का जुर्माना
Amroha News - अमरोहा, संवाददाता। एसीजेएम कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई। दोषी पर 4 लाख 8 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। धनराशि से 10 हजार रु

एसीजेएम कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई। दोषी पर 4 लाख 8 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। धनराशि से 10 हजार रुपये राज्य निधि में जमा कराने का आदेश दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कुरैशी निवासी पालिका कर्मी रजनेश की मोहल्ला छंगा दरवाजा के रहने वाले अनिल से करीबी रिश्तेदारी है। साल 2020 में अनिल ने जरूरत बताकर रजनेश कुमार से तीन लाख रुपये उधार लिए थे। वादे के मुताबिक पैसे नहीं लौटाने पर रजनेश ने जब तकादा किया तो अनिल ने बदले में 3 लाख रुपये की धनराशि का एक चेक दे दिया।
लिहाजा, 15 जुलाई 2020 को तय तारीख पर रजनेश ने चेक अपने बैंक खाते में जमा करा दिया। लेकिन अनिल के खाते में धनराशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। पैसे लौटने में आनाकानी करने पर बाद में रजनेश ने मामले में 6 अक्तूबर 2020 को एसीजेएम प्रथम अभिषेक कुमार व्यास की कोर्ट में परिवाद दायर किया था। कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान वादी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी तो वहीं अभियुक्त अनिल की ओर से मोहम्मद अकरम उस्मानी ने जिरह की। बीती 22 मई को कोर्ट में केस की अंतिम सुनवाई की गई। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने अनिल को चेक बाउंस में दोषी माना। छह महीने जेल की सजा सुनाई तथा 4 लाख 8 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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