कोर्ट से : मारपीट की घटना में पिता-पुत्रों समेत चार लोगों को सजा
Amroha News - अमरोहा। एडीजे कोर्ट ने मारपीट के मामले में पिता-पुत्रों समेत चार लोगों को चार-चार साल जेल की सजा सुनाई। दोषियों पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

एडीजे कोर्ट ने मारपीट के मामले में पिता-पुत्रों समेत चार लोगों को चार-चार साल जेल की सजा सुनाई। दोषियों पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 26 जुलाई 2019 की घटना आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव पौरारा की थी। यहां पर किसान विनोद कुमार का परिवार रहता है। घटना वाले दिन सुबह में नौ बजे उनके भाई इंद्रजीत और भाभी कैलाशो खेत पर काम कर रही थीं। पड़ोस में रहने वाले शंभू, उसके बेटे काला, पाला और गांव के ही रहने वाले मोंटी ने उनके साथ मारपीट की थी। लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया था।
बीच-बचाव कराने में विनोद कुमार, उनके भाई इंद्रजीत, भाभी कैलाशो, भतीजा राजेश और पिता रामप्रसाद भी घायल हुए थे। थाना पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। फिलहाल, इस मामले में सभी लोग जमानत पर थे। मुकदमे की सुनवाई एडीजे/विशेष सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत चल रही थी। बुधवार को अदालत में मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने शंभू, पाला, काला और मोंटी को दोषी करार दिया। चारों को चार-चार साल जेल की सजा सुनाई तथा दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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