पुलिस टीम पर फायरिंग में दो दोषियों को सात साल चार महीने की जेल
Amroha News - सात साल पहले पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में कोर्ट ने दो लोगों अरशद और विनीत गुर्जर को सात साल चार महीने जेल की सजा सुनाई। दोनों ने कोर्ट में अपना जुर्म कुबूल कर लिया था और उन पर दस हजार रुपये...

सात साल पहले पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में कोर्ट ने दो लोगों को सात साल चार महीने जेल की सजा सुनाई। दोषियों पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोनों ने कोर्ट में अपना जुर्म कुबूल कर लिया था। 20 जनवरी 2018 की घटना बछरायूं थाना क्षेत्र की थी। पुलिस टीम क्षेत्र में रूटीन गश्त कर रही थी। इसी दौरान कस्बे के मोहल्ला शेखजादान निवासी अरशद व बिजनौर जिले के गांव बैरखा निवासी विनीत गुर्जर ने पुलिस टीम को देख फायरिंग कर दी थी। इतना ही नहीं कांस्टेबल विमल कुमार को बाइक से टक्कर मारकर घायल कर दिया था। मामले में पुलिस ने आरोपी अरशद और विनीत गुर्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। दोनों को गिरफ्तार कर चालान किया था। फिलहाल, दोनों जेल में हैं। केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय अरविंद कुमार शुक्ला की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने मजबूर पैरवी की। इसी दौरान अरशद व विनीत गुर्जर ने बिजनौर जेल अधीक्षक के माध्यम से कोर्ट में अपने जुर्म का इकबाल पत्र प्रस्तुत कराया। शनिवार को कोर्ट में केस की आखिरी सुनवाई की गई। अभियोजन व आरोपी पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद पत्रावली व साक्ष्यों का अवलोकन किया। अरशद और विनीत गुर्जर को दोषी करार दिया। दोनों को सात साल चार महीने जेल की सजा सुनाई व पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।