गर्दन पर छुरी रख कर दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्रकैद
Badaun News - विशेष न्यायाधीश दीपक यादव ने गर्दन पर छुरी रखकर एक नौ वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी पर 1,03,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पीड़ित ने 8...

विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने गर्दन पर छुरी रखकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानते हुए, उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख तीन हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र वर्मा व प्रदीप भारती के अनुसार वादी ने थाना मूसाझाग में 10 जून 2024 को इस आशय की तहरीर दी कि 8 जून 2024 को दिन में करीब एक बजे उसका लड़का आयु नौ वर्ष गांव के मुनेंद्र उर्फ खान सहाय की दुकान पर टॉफी लेने गया था। आरोपी ने उनके लड़के से कमरे से मोबाइल लाने को कहा। जैसे ही उक्त लड़का कमरे में घुसा वैसे ही मुनेंद्र ने दरवाजा बंद करके पीड़ित के हाथ व मुंह बांधकर उसके साथ गलत काम किया। पीड़ित डरा व सहमा देखकर 9 जून 2024 को उससे पूछा तो उसने उक्त घटना के बारे में बताया कि दुकानदार ने गर्दन पर छुरी रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। न्यायालय में मुनेंद्र उर्फ खान साहब पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम वसुनिया थाना मूसझाग पर नाबालिग बालक के साथ दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोग अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात, न्यायाधीश ने महेंद्र को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।
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