विवाहिता के हत्यारोपी सास-ससुर की जमानत अर्जी खारिज
Bagpat News - जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने मुस्कान की हत्या के मामले में उसके सास-ससुर की जमानत याचिका खारिज कर दी। मुस्कान की हत्या दहेज मांगने के कारण हुई थी। उसके पति और अन्य आरोपी जेल में हैं। मामला 26...

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बिलौचपुरा गांव निवासी मुस्कान की हत्यारोपी सास और ससुस की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस मामले में मृतका के पति समेत कई आरोपी जेल में बंद है। शहर के मोहल्ला केतीपुरा निवासी शौकीन ने गत 26 मार्च को सिंघावली अहीर थाने में अपनी बेटी मुस्कान की मौत के बाद ससुरालियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। शौकीन का आरोप था कि उसने अपनी बेटी मुस्कान का निकाह डेढ़ वर्ष पूर्व बिलौचपुरा गांव के सुहेब के साथ किया था। निकाह के बाद ससुराल वालों ने दहेज में कार और पांच लाख रुपये की मांग शुरू कर दी।
मांग पूरी न होने पर गत 25 मार्च की रात ससुराल वालों ने मुस्कान की हत्या कर शव फांसी के फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मृतका के पति शहजाद समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद आरोपी ससुर शहजाद और सास रुखसाना ने की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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