फैसल हत्याकांड़ के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त
Bagpat News - बागपत, संवाददाता।फैसल हत्याकांड़ के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्तफैसल हत्याकांड़ के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्तफैसल हत्याकांड़ के तीन

जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने फैसल निवासी मोहल्ला कुरैशियान छपरौली के तीन हत्यारोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस हत्याकांड में महिलाओं समेत कई आरोपी जेल में बंद है।
छपरौली कस्बे के मोहल्ला कुरैशियान निवासी असगर ने 21 फरवरी 2025 को बेटे फैसल की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। असगर ने बताया कि उसका बेटा 15 फरवरी को घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस ने हत्यारोपी परवेज, सावेज, उसकी मित्र शमा निवासी लोनी गाजियाबाद और दानिश निवासी शाहपुर मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गोली मारकर हत्या करने के बाद फैसल का शव तीन टुकड़ों में काटकर हिंडन नदी में फेंक दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने रिहाना, इनाम को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद सुनील त्यागी निवासी चमरावल, रिहाना और उसके पति इनाम निवासी मोहल्ला कुरैशियान छपरौली ने जमानत याचिका दायर कराई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने सुनवाई के बाद तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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