Judge Sentences Drug Trafficker to 10 Years in Prison and Fines of 1 Lakh चरस तस्कर को सुनाई 10 साल की सजा, Bagpat Hindi News - Hindustan
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चरस तस्कर को सुनाई 10 साल की सजा

Bagpat News - बागपत के शाहरूख नामक चरस तस्कर को न्यायालय ने 10 वर्ष की कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया। 2018 में पुलिस ने उसके पास से 2 किलो चरस बरामद की थी। अर्थदंड न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास की...

Newswrap हिन्दुस्तान, बागपतSat, 3 May 2025 02:48 AM
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चरस तस्कर को सुनाई 10 साल की सजा

चरस की तस्करी करने वाले तस्कर को न्यायाधीश ने 10 वर्ष के कठौर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी दीपक शर्मा ने बताया कि बागपत शहर का रहने वाला शाहरूख मादक पदार्थों की तस्करी करता था। वर्ष 2018 में बागपत कोतवाली पुलिस ने उसके पास से दो किलो चरस बरामद की थी। उक्त बरामद चरस को वह बेचने के लिए ले जा रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। जहां से उसे न्यायायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।

मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार करते हुए उसे न्यायालय में दाखिल कर दिया था। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने चरस तस्कर शाहरूख को 10 साल के कठौर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए।

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