Two Brothers and Nephew Sentenced to Life Imprisonment for Murder in Binoli हत्या के मामले में दो सगे भाईयों व उनके भतीजे को सश्रम आजीवन कारावास, Bagpat Hindi News - Hindustan
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हत्या के मामले में दो सगे भाईयों व उनके भतीजे को सश्रम आजीवन कारावास

Bagpat News - - 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड़ भी लगायाहत्या के मामले में दो सगे भाईयों व उनके भतीजे को सश्रम आजीवन कारावासहत्या के मामले में दो सगे भाईयों व उनके भ

Newswrap हिन्दुस्तान, बागपतSun, 18 May 2025 02:40 AM
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हत्या के मामले में दो सगे भाईयों व उनके भतीजे को सश्रम आजीवन कारावास

बिनौली थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव जंगल में युवक की हत्या करने वाले दो सगे भाईयों और उनके भतीजे को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही उन पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर एक-एक साल के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए। एडीजीसी गगन गौड ने बताया कि 28 अक्तूबर 2020 की सायं करीब साढ़े आठ बजे सुमेर पुत्र सुबेदीन निवासी ग्राम शेखपुरा ने बिनौली थाने पर तहरीर देते हुए बताया था कि मैं, मेरे पिता सुबेदीन, मेरा भाई सोनू, चाचा के लड़के ताहिर और फरमान शेखपुरा जंगल में स्थित अपनी ट्यूबवेल व चक पर काम कर रहे थे।

उसी समय ग्राम बिनौली के रहने वाले रोबिन व उसका भाई अमित उर्फ मीत और उनका भतीजा गर्व व राहुल जेसीबी लेकर उनके खेत पर पहुंचे। इसके बाद वे सभी जेसीबी मशीन से हमारी ट्यूबवैल के चबूतरे को गिराने लगे। हमने विरोध किया, तो रोबिन व अमित उर्फ मीत ने तंमचे निकाल लिए। राहूल व गर्व ने मेरे भाई सोनू की पकड़ लिया। इसके बाद रोबिन व मीत ने अपने हाथो में लिये तमंचो से मेरे भाई के सिर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जिससे सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तभी सुमेर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 21 दिसंबर 2020 को मुकदमे के विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि शनिवार को न्यायाधीश ने सजा पर सुनवाई करते हुए रोबिन उर्फ रविकांत उर्फ रेबिन, अमित उर्फ मीत और राहुल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही तीनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर एक-एक साल के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए।

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