घरेलू गैस की हो रही थी अवैध बिक्री, दर्ज हुई एफआईआर
Bahraich News - बहराइच में घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री और भंडारण को लेकर आपूर्ति विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है। निरीक्षक मिहीपुरवा द्वारा एक दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसने 156 सिलेंडरों का अनधिकृत...

भंडारित विभिन्न गैस कंपनियों के मिले सिलेंडर पूर्ति निरीक्षक मिहीपुरवा ने अवैध बिक्री के रहे व्यक्ति के विरुद्ध की कार्रवाई
बहराइच, संवाददाता। बिछिया सुजौली मार्ग पर विभिन्न कंपनियों के घरेलू गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री एवं भंडारण को लेकर आपूर्ति विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है। आपूर्ति निरीक्षक मिहीपुरवा की ओर से सुजौली थाने में कार्रवाई की गई।
दरअसल एसडीएम मिहींपुरवा 22 अप्रैल को भ्रमण पर थे। दुकानदार के यहां गैस सिलेंडरों की गणना की गई जिसमें कुल 156 सिलेंडर प्राप्त हुए, जिसमें 152 बड़े घरेलू गैस सिलेंडर तथा चार छोटे सिलेंडर पाए गए। मौके पर दुकान के मालिक थे। उनके द्वारा बयान दिया गया कि 39 गैस सिलेंडर लखीमपुर ओंम एचपी गैस की गाड़ी खराब होने के कारण रखवाया गया। कुछ सिलेंडर विशुनापुर भारत गैस एजेंसी द्वारा रखवाया गया। वह विशूनापुर भारत गैस का हॉकर है। वह गांव में जाकर डिलीवरी करता है। वहीं पर ओम एचपी गैस के मालिक अनिल कुमार भी उपस्थित थे। उनके द्वारा बयान दिया गया कि उनकी गैस एजेंसी पर बहराइच के लाभार्थी भी हैं। मेरी गाड़ी गैस लेकर आ रही थी तभी गाड़ी खराब हो गई। मेरी गाड़ी से 39 सिलेंडर राम गोपाल शर्मा की दुकान पर उतारे थे। उसके पश्चात विशुनापुर भारत गैस एजेंसी की भी जांच की गई। लेकिन उनका स्टॉक रजिस्टर भरा हुआ नहीं पाया गया , जिससे उनके स्टाक में रखें घरेलू गैस सिलेंडरों का मिलान नहीं हो पाया l जांच में पाया गया कि राम गोपाल शर्मा पुत्र स्व दीनानाथ शर्मा निवासी ग्राम बिछिया पोस्ट बिछिया थाना सुजौली अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु किराए की दुकान लेकर विभिन्न गैस कंपनियों के घरेलू गैस सिलेंडर का अनाधिकृत रूप से भंडारण कर रहे हैं। साथ की अवैध बिक्री की जा रही है। जो नियमों का उल्लंघन है। डीएम के अनुमोदन पर राम गोपाल शर्मा के विरुद्ध कौशलेंद्र पूर्ति निरीक्षक मिहीपुरवा द्वारा थाना सुजौली में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।
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