सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर गुलेली प्रधान बनी राजकुमारी
Bareily News - सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गांव गुलेली की प्रधान राजकुमारी बन गई हैं। वह मार्च 2024 में पुन: मतगणना में तीन मतों से जीती थीं, लेकिन कोर्ट में मामला लंबित था। अब चार साल की कानूनी लड़ाई के बाद, राजकुमारी...

आंवला/रामनगर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विकास खंड रामनगर के गांव गुलेली की प्रधान राजकुमारी बन गई। अभी तक आशा देवी प्रधानी चला रही थीं। मार्च 2024 में कराई गई पुन : मतगणना में भी तीन मतों से राजकुमारी जीत गई थी, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन हो जाने से उन्हे प्रधानी का चार्ज नही मिल सका। इस सूचना से गांव में राजकुमारी के समर्थकों में हर्ष का माहौल है। मई 2021 के पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत गुलेली के प्रधान पद पर लड़ी पांच महिला प्रत्याशियों में से राजकुमारी को मिले 758 मतों में से 111 को अवैध घोषित किया गया और कुल 647 मत मिलना दर्शाया गया, जबकि निकटतम प्रतिद्धंदी आशा देवी को 649 मत मिलने पर निर्वाचित घोषित कर दिया गया।
उस समय भी राजकुमारी ने अफसरों से पुनर्मतगणना की मांग की, लेकिन किसी ने सुनवाई नही की। 27 मई 2024 को उन्होनें एसडीएम कोर्ट में दोबारा वोटों की गिनती कराने की याचिका डाल दी, कोई निर्णय न आने पर वह हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने एसडीएम कोर्ट को निर्देशित किया कि वह याचिका खारिज करें अथवा निस्तारित करें। इस पर तत्कालीन एसडीएम गोविन्द मौर्य कोर्ट ने पुन: मतगणना कराई, जिसमें तीन वोटों से राजकुमारी जीत गई, लेकिन वह प्रधान पद की शपथ ले पातीं, इससे पहले आशा देवी जिले के एक कोर्ट में चली गई। इस पर मामला कोर्ट में विचाराधीन हो गया। राजकुमारी ने हाईकोर्ट में भी आशादेवी को चुनौती दी यहां से भी उन्हें जीत का आदेश नहीं मिला। तो वह सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए राजकुमारी के पक्ष में आदेश कर दिया। जिस पर राजकुमारी गांव गुलेली की प्रधान बन गई है। चार साल में राजकुमारी को मिल सका न्याय, एक साल ही चला पायेंगी प्रधानी आंवला। पंचायत चुनाव में दो वोटों से हराई गई राजकुमारी को न्याय पाने के लिए एसडीएम कोर्ट से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत उच्च न्यायालय तक का सफर तय करना पड़ा। उन्हे न्याय मिलने में चार साल लग गए, अब वह एक साल ही प्रधानी चला पायेंगी।
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