Tehsildar Issues Notice to Government Employee to Vacate Official Residence संग्रह अमीन को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस, Bareily Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsBareily NewsTehsildar Issues Notice to Government Employee to Vacate Official Residence

संग्रह अमीन को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस

Bareily News - सरकारी आवास के लिए नोटिस जारी किया गया है। सेवानिवृत्त संग्रह अमीन अमीर सरवर ने शिकायत की थी कि महेन्द्र सिंह ने निजी आवास होने के बावजूद सरकारी आवास आवंटित कराया। तहसीलदार ने तीन दिन में आवास खाली...

Newswrap हिन्दुस्तान, बरेलीSat, 10 May 2025 06:21 AM
share Share
Follow Us on
संग्रह अमीन को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस

अपना निजी आवास होने के बाद भी सरकारी आवास अलॉट कराने वाले संग्रह अमीन के खिलाफ तहसीलदार ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए उसे तीन दिनों के अंदर आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है। अगर वह तीन दिन के अंदर आवास खाली नहीं करता है तो पुलिस की मदद से आवास खाली कराया जाएगा। बीते दिनों सेवानिवृत्त संग्रह अमीन अमीर सरवर ने अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर तहसील में संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत महेन्द्र सिंह पर आरोप लगाया था कि उनका कस्बे में निजी आवास होने के बाद भी उन्होंने लेखपाल ट्रेनिंग सेन्टर में सरकारी आवास आवंटित करा लिया।

जिसमें वह कई सालों से परिवार के साथ रहकर सरकारी बिजली और पानी का इस्तेमाल कर तहसील प्रशासन को हजारों रुपये का नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस पर तहसीलदार दुष्यन्त प्रताप सिंह ने छह मार्च को संग्रह अमीन को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण तलब किया था, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर तहसीलदार ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अब तहसीलदार ने संग्रह अमीन को नोटिस जारी कर उनसे तीन दिन में सरकारी आवास खाली करने को कहा है। साथ ही आवास खाली ने करने पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आवास खाली कराकर अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। तहसीलदार दुष्यन्त प्रताप सिंह ने बताया कि संग्रह अमीन महेन्द्र सिंह को नोटिस भेजकर तीन दिन में सरकारी आवास खाली करने को कहा है। अगर वह स्वयं आवास खाली नहीं करते हैं तो पुलिस की मदद से आवास खाली कराया जाएगा।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।