इंश्योरेंस कंपनी को 1.37 करोड़ मय ब्याज भुगतान का आदेश
Basti News - बस्ती में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस को एक करोड़ 37 लाख 135 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश 11 जुलाई 2022 को हुई एक दुर्घटना में विनय सिंह की मौत के मामले...

बस्ती। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अखिलेश दुबे की अदालत ने दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अयोध्या को एक करोड़ 37 लाख 135 रुपये मय ब्याज देने का आदेश दिया है। गौर थानाक्षेत्र के बलुआ महुवाडाबर गांव निवासी कुमकुम सिंह आदि ने अधिकरण में याचिका दाखिल कर कहा कि घटना 11 जुलाई 2022 समय करीब 11 बजे रात बांसी रोड, ग्राम बरगदवा, थाना कोतवाली बस्ती की है। विनय सिंह (मृतक) अपनी कार से स्वयं चलाते हुए अपने गांव से बस्ती जा रहे थे। बरगदवा गांव के पास सामने से आ रही क्रेन चालक ने कार में ठोकर मार दिया। विनय सिंह को गंभीर व प्राणघातक चोटें आईं। क्रेन चालक मौके से भाग गया। विनय को गंभीर चोट को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। याचिका के अनुसार दुर्घटना के समय विनय सिंह की आयु 32 वर्ष थी और वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का संचालन कर रहे थे। लगभग 90 हजार मासिक की आय थी, जिससे परिवार का भरण-पोषण होता था। विपक्षी की तरफ से जवाब दाखिल कर कहा गया कि कार चालक स्वंय क्रेन से टकरा गया। पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को एक करोड़ 37 लाख 135 रुपये याचिका दाखिला के तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 30 दिन में भुगतान करने का आदेश दिया है।
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