Crackdown on Unregistered Coaching Centers in Gyanpur फर्जी कोचिंग पर शीघ्र होगी कार्रवाई: डीआईओएस, Bhadoni Hindi News - Hindustan
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फर्जी कोचिंग पर शीघ्र होगी कार्रवाई: डीआईओएस

Bhadoni News - ज्ञानपुर में बिना पंजीकरण के संचालित कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान के नेतृत्व में पांच अवैध कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। अब विभागीय स्तर पर सघन...

Newswrap हिन्दुस्तान, भदोहीTue, 6 May 2025 04:48 AM
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फर्जी कोचिंग पर शीघ्र होगी कार्रवाई: डीआईओएस

ज्ञानपुर, संवाददाता। फर्जी कोचिंग संचालकों की अब खैर नहीं होगी। विभागीय स्तर से शीघ्र ही सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। बिना पंजीयन कराए कोचिंग संचालन करने वालों के खिलाफ माध्यमिक शिक्षा परिषद की सख्ती बढ़ना शुरू हो गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान के नेतृत्व में अवैध ढंग से चल रहे पांच कोचिंग सेंटर को पूर्व में बंद करा दिया गया था। बिना पंजीयन के संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर की जांच को विभागीय स्तर से टीम बना दी गई है। शिकायत मिलने पर स्थलीय जांच कर उचित कार्रवाई की जा रही है। डीआईओएस अंशुमान ने बताया कि पूर्व में पांच कोचिंग सेंटर संचालकों को पंजीयन के लिए नोटिस जारी हुआ था।

लेकिन इन संचालकों द्वारा पंजीयन को आवेदन नहीं किया गया था। ऐसे में मामले को गंभीरता से लेते हुए पांचों कोचिंग को बंद करा दिया गया था। बताए कि जिले में कुल 16 कोचिंग सेंटर पंजीकृत हैं। जहां भी बिन पंजीयन के कोचिंग चल रहे हैं, वहां जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना पंजीयन कराए कोचिंग का संचालन कदापि नहीं होने दिया जाएगा। बिन पंजीयन कोचिंग की शिकायत मिलने पर स्थलीय जांच कर उचित कार्रवाई की जा रही है। दो पालिका परिषद, पांच नगर पंचायत एवं छह ब्लाक क्षेत्रों में संचालित होने वाले कोचिंग सेंटरों पर निगरानी को टीम का गठन हुआ है। कहीं भी बिना पंजीयन कराएं कोचिंग संचालन की शिकायत मिली तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। पंद्रह दिन में हो जाती है पंजीयन प्रक्रिया ज्ञानपुर। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कोचिंग सेंटर संचालित करने के लिए पंजीयन प्रक्रिया पंद्रह दिन में पूर्ण हो जाती है। कोचिंग संचालक को आनलाइन पंजीयन के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद निर्धारित चालान जमा करना होता है। कोचिंग संचालन करने में क्या मानक होता है, इसकी जांच विभागीय स्तर से की जाती है। इसके बाद पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संचालन की अनुमति दे दी जाती है। बिना पंजीयन कोचिंग सेंटर का संचालन करना हर स्तर से गलत है।

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