Big relief 1742 employees Jal Nigam will get benefits other services along with pension lucknow bench High Court order इस विभाग के 1742 कर्मियों को बड़ी राहत, पेंशन संग अन्य सेवाओं का भी मिलेगा लाभ, हाई कोर्ट का आदेश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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इस विभाग के 1742 कर्मियों को बड़ी राहत, पेंशन संग अन्य सेवाओं का भी मिलेगा लाभ, हाई कोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी जल निगम के 1742 कर्मियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए इन कर्मियों को पेंशन और दूसरे सेवा संबधी समस्त लाभ पाने का हकदार करार दिया है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, विधि संवाददाताThu, 29 May 2025 10:25 PM
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इस विभाग के 1742 कर्मियों को बड़ी राहत, पेंशन संग अन्य सेवाओं का भी मिलेगा लाभ, हाई कोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी जल निगम के 1742 कर्मियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए इन कर्मियों को पेंशन और दूसरे सेवा संबधी समस्त लाभ पाने का हकदार करार दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने ओम प्रकाश व अन्य की ओर से दाखिल दो अलग-अलग विशेष अपीलों को मंजूर करते हुए पारित किया। अपीलार्थियों का कहना था कि निगम में उनकी नियुक्ति 1984 से 1989 के बीच मस्टर रोल अथवा वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में हुई थी। बाद में उन्हें वर्ष 1991 से 2011 के बीच विनियमित कर दिया गया।

18 अगस्त 2020 और 20 अगस्त 2020 के आदेशों से तमाम सेवा संबधी लाभ छीन लिए गए। अपीलार्थियों का कहना था कि उन्होंने एकल पीठ के समक्ष याचिका दाखिल की थी, जिसमें एकल पीठ ने उन कर्मियों को तो लाभ प्रदान कर दिया जो रिटायर हो चुके थे लेकिन इन अपीलार्थियों को मात्र यह राहत दी कि उनसे कोई वसूली न की जाए। एकल पीठ के 31 जनवरी 2025 के इसी आदेश के कुछ अंश को दो जजों की खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी गई थी। दो जजों की पीठ ने विशेष अपील को मंजूर करते हुए कहा कि याची अपीलार्थियों को भी रिटायर हो चुके कर्मियों की भांति पेंशन व अन्य समस्त सेवा लाभ मिलेंगे।

पुलिस विभाग के कम्प्यूटर ऑपरेटरों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज, ललितपुर, झांसी, मऊ, आजमगढ़, भदोही, जौनपुर, कौशाम्बी, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ़, बुलंदशहर एवं हापुड़ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के थानों में कार्यरत 2014 बैच के कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए एवं वर्तमान समय में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी के पद पर कार्यरत कम्पयूटर ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पुलिस विभाग के आलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी की ट्रेनिंग की अवधि को सेवा में जोड़ा जाए। साथ ही पुलिस तकनीकी सेवाएं मुख्यालय उत्तर प्रदेश को कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पद पर नियुक्त 10 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके पुलिस कर्मियों को प्रोन्नति वेतनमान ग्रेड-पे 4200 रुपये देने के संबंध में तीन माह में कानून के तहत स्पष्ट आदेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी विवेक राज मिश्र व 84 अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम एवं एडवोकेट अतिप्रिया गौतम को सुनने के बाद प्रकरण निस्तारित करते हुए दिया है।

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