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खल की बिक्री पर लगे रोक, एसडीएम को लिखा पत्र

Bijnor News - जहरीली खल खाकर भैंस की मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित कंपनी के बेच नंबर की बिक्री पर रोक लगाने की संस्तुति की गई है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने सभी एसडीएम को पत्र लिखकर खल की बिक्री पर...

Newswrap हिन्दुस्तान, बिजनौरSat, 12 April 2025 03:45 AM
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खल की बिक्री पर लगे रोक, एसडीएम को लिखा पत्र

जहरीली खल खाकर भैंस की मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए कंपनी के संबंधित बेच नंबर की बिक्री पर रोक लगाई जा रही है। इस संबंध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. लोकेश अग्रवान ने सभी एसडीएस को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की संस्तुति की है। एसडीएम को लिखे पत्र में इस खल की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कहा है। शहर कोतवाली के मोहल्ला राम बाघ घेर निवासी किसान जसवंत सिंह की भैंस की 18 फरवरी को मौत हो गई थी। किसान द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने पर भैंस का पोस्टमार्टम किया गया था। पोस्टमार्टम में भैंस के शरीर और उसके द्वारा खाई गई खल में बीएचसी, डीडीटी और अन्य हानिकारक तत्व मिलने की पुष्टि हुई थी। भाकियू के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगम्बर सिंह ने इस मामले की जिला प्रशासन के सामने उठाया था। ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए सीवीओ डा. लोकेश अग्रवाल ने शुक्रवार सभी एसडीएम को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि खल में हानिकारक तत्व मिले हैं। इस खल की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने मयूर कंपनी की खल की बेच नम्बर डीपीपी18 पर रोक लगाने की संस्तुति की है। कंज्यूमर कोर्ट एक्ट 1986 की धारा के अंतर्गत मामले में कार्रवाई की अपेक्षा की है। दिगम्बर सिंह ने कहा कि कम्पनी की दूसरी खेप की भी जांच होनी चहिए।

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