सौ रुपये के लिए किया जानलेवा हमले में महिला को तीन साल की सजा
Bulandsehar News - सौ रुपये के लिए किया जानलेवा हमले में महिला को तीन साल की सजासौ रुपये के लिए किया जानलेवा हमले में महिला को तीन साल की सजासौ रुपये के लिए किया जानलेवा

बुलंदशहर। सौ रुपये के लिए युवक पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने महिला अभियुक्त को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में पूर्व में ही कोर्ट महिला के पति और ससुर को सात-सात साल की सजा सुना चुका है। शिकारपुर के मोहल्ला चौक, गली महल, निकट काली मंदिर निवासी भूदेव ने 16 अप्रैल 2007 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि उसके पुत्र देवेन्द्र से पड़ोसी सुम्मेरा के पुत्र रवि ने शिवरात्रि पर सौ रुपये उधार लिए थे। आरोपी बार-बार मांगने पर भी उसके रुपये वापस नहीं कर रहे थे। 16 अप्रैल की सुबह सभी परिजन खेतों पर गेहूं काटने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान रवि उनके घर आया और उनकी पुत्री ऊषा को तमंचा दिखाकर धमकी दी कि आज उसके भाई को नहीं छोड़ेगा। रात आठ बजे जब पीड़ित अपनी पत्नी शकुंतला व पुत्र अनिल के साथ खेत से लौट रहे थे। तभी रास्ते में झाड़ीपत मंदिर के पास आरोपी रवि और उसके पिता सुम्मेरा व उसकी पत्नी ने विमला सैनी ने रास्ते में रोक लिया। आरोपी ने जान से मारने की नियत से रवि ने फायर कर दिया। जिसमें वह बाल बाल बचे। इसके बाद आरोपी विमला सैनी और सुम्मेरा ने चाकू और सूएं से उनकी पत्नी शकुंतला और पुत्र अनिल पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। वर्ष 2008 में न्यायालय ने अभियुक्त सुम्मेरा और उसके पुत्र रवि को दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार का अर्थदंड सुनाया था। कोर्ट ने आरोपी विमला की पत्रावली पृथक कर दी थी। वहीं अब तमाम सबूतों, गवाहों के बयानात और पत्रावलियों का अवलोकन कर कर एडीजे तृतीय शिवानन्द राय की कोर्ट ने विमला को भी दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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आसिफ खान
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