किसान अशोक की हत्या में अभियुक्त को उम्रकैद
Bulandsehar News - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवानंद ने खुर्जा नगर में 2018 में किसान अशोक कुमार की हत्या के मामले में आरोपी मदन सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया...

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-तीन शिवानंद ने वर्ष 2018 को खुर्जा नगर क्षेत्र में किसान की हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मंगलवार को एडीजीसी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 20 अगस्त 2018 को वादी अभिषेक चौधरी निवासी गांव किसुआगढ़ी सारंगपुर ने थाना खुर्जा नगर में तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि घटना वाले दिन उसके पिता अशोक कुमार घर से खेत पर जाने की कहकर निकले थे। आरोप है कि रात को उसके पिता अशोक कुमार की दूसरे पक्ष के आरोपी मदन सिंह पुत्र हरीराम सिंह ने रंजिश के चलते ईंट से वारकर हत्या कर शव को अपने घर के बाहर फेंक दिया।
खुर्जा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया। पुलिस द्वारा जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-तीन शिवानंद ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी मदन सिंह को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त मदन सिंह को उम्रकैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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